जालंधर, 13 नवंबर — कानून-व्यवस्था को बनाए रखने और शहर में शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने सख्त कदम उठाए हैं। **पुलिस कमिश्नर श्रीमती धनप्रीत कौर** ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि **सभी रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य लाइसेंसशुदा खाने-पीने के स्थान रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद किए जाएं।**
आदेश के अनुसार, रात **11:30 बजे के बाद किसी भी रेस्टोरेंट या क्लब में नए ग्राहकों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी** और 11:30 बजे के बाद **खाना या पेय पदार्थों का ऑर्डर नहीं लिया जाएगा।** शराब की दुकानों से सटे प्रतिष्ठान भी रात 12 बजे तक या अपने लाइसेंस की शर्तों के अनुसार बंद किए जाएंगे।
ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि **सभी स्थानों पर ध्वनि स्तर 10 dB(A)** से अधिक नहीं होना चाहिए। **डीजे, लाइव ऑर्केस्ट्रा या सिंगर कार्यक्रमों की आवाज रात 10 बजे तक बंद या सीमित कर दी जाए।** 10 बजे के बाद किसी भी इमारत या परिसर के भीतर उत्पन्न शोर बाहरी क्षेत्र में नहीं सुनाई देना चाहिए। साथ ही, **वाहनों में लगे म्यूजिक सिस्टम का साउंड किसी भी समय वाहन के बाहर नहीं सुनाई देना चाहिए।** ये आदेश **7 जनवरी 2026** तक प्रभावी रहेंगे।
इसके साथ ही, **इंडियन सिविल सिक्योरिटी एक्ट, 2023 की धारा 163** और **आर्म्स रूल्स, 2016 के नियम 32** के तहत, पुलिस कमिश्नर ने **सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों, विवाह समारोहों, होटल, हॉल या अन्य सभा स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार लेकर चलने या प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध** लगा दिया है।
श्रीमती धनप्रीत कौर ने स्पष्ट किया कि **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पर हथियारों को बढ़ावा देने वाले गीत, फोटो या वीडियो क्लिप अपलोड करने पर पूर्ण प्रतिबंध** रहेगा। साथ ही, **किसी भी समुदाय या वर्ग के विरुद्ध घृणा भरे भाषण (Hate Speech)** देने पर भी रोक लगाई गई है। यह आदेश **6 जनवरी 2026** तक प्रभाव में रहेगा।
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जालंधर पुलिस का उद्देश्य शहर में **अमन-चैन, अनुशासन और सामाजिक सौहार्द** बनाए रखना है। प्रशासन ने सभी प्रतिष्ठानों और नागरिकों से अपील की है कि वे इन निर्देशों का पालन करें, ताकि शहर का माहौल शांतिपूर्ण और सुरक्षित बना रहे।
