*जालंधर, 7 मई 2026:** मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा निकाली जा रही **’शुकराना यात्रा’** के दूसरे दिन माझा क्षेत्र में जनसैलाब उमड़ पड़ा। जालंधर से शुरू हुई इस यात्रा के दौरान आदमपुर और करतारपुर में जनसभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बेअदबी के दोषियों और नशा तस्करों के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। सीएम मान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंजाब में अब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करने वालों की खैर नहीं है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार ने देश का सबसे सख्त कानून बनाया है, जिसके तहत बेअदबी के दोषियों को **उम्रकैद और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने** का प्रावधान किया गया है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने राजनीतिक लाभ के लिए दोषियों को खुला घूमने दिया, जिससे सिख पंथ की भावनाओं को गहरी चोट पहुँची, लेकिन अब प्राथमिकी (FIR) दर्ज होने के बाद जमानत मिलना नामुमकिन होगा।
मुख्यमंत्री ने भाजपा और अकाली दल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब में भाईचारे की जड़ें बहुत गहरी हैं और सिखों व हिंदुओं को आपस में लड़ाने की कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। उन्होंने हाल ही में जालंधर और अमृतसर में हुए बम धमाकों को भाजपा की चुनावी रणनीति का हिस्सा बताते हुए कहा कि जहाँ भी भाजपा चुनाव लड़ती है, वहाँ डर और विभाजन का माहौल पैदा करती है। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि बेअदबी कानून के बाद अब पंजाब सरकार जल्द ही **नशे के खिलाफ बेहद सख्त कानून** लाने जा रही है। इस नए कानून के तहत नशा तस्करों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और पुलिस स्टेशन स्तर पर मिलने वाली जमानत के प्रावधान को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा।
अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सीएम मान ने कहा कि पंजाब अब उग्रवाद के काले दौर को पीछे छोड़कर विकास की राह पर है। पहली बार राज्य में विश्व स्तरीय स्कूल और अस्पताल बन रहे हैं, 90% घरों के बिजली बिल जीरो आ रहे हैं और 65,000 से अधिक युवाओं को बिना किसी रिश्वत के सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा पंजाब यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ को छीनने की कोशिश कर रही है और राज्य का पानी हरियाणा व राजस्थान को देने की फिराक में है, लेकिन वे पंजाब के हितों पर आंच नहीं आने देंगे। ‘शुकराना यात्रा’ का यह दूसरा चरण जालंधर से शुरू होकर 9 मई को श्री फतेहगढ़ साहिब में संपन्न होगा।
### **प्रमुख बिंदु:**
* **सख्त कानून:** बेअदबी के मामले में अब कम से कम 10 साल की सजा से लेकर उम्रकैद तक का प्रावधान।
* **नशे पर प्रहार:** नशा तस्करों की प्रॉपर्टी होगी जब्त, नहीं मिलेगी आसान जमानत।
* **जनकल्याण:** ‘मावां-धियां सत्कार योजना’ के तहत महिलाओं को 1000 और 1500 रुपये की मासिक सहायता।
* **स्वास्थ्य:** ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के जरिए हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज।
