LADC हड़ताल पर हाईकोर्ट का सख्त संदेश : दबाव में नहीं झुकेगी अदालत, न्याय व्यवस्था नहीं होगी ठप

चंडीगढ़ पंजाब में विधिक सहायता बचाव वकील (LADC) योजना के विरोध में जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल जारी है। इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि यदि योजना को लेकर कोई उचित शिकायत है तो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अदालतों का कामकाज ठप कर अपनी मांगें मनवाने का तरीका किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पिछले 27 दिनों से पंजाब की जिला अदालतों का कामकाज गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। इसके कारण आम लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। अदालत ने टिप्पणी की कि कुछ वकील अदालतों का काम रोककर न्यायिक व्यवस्था पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अदालत ऐसे किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगी।

हड़ताल से न्याय व्यवस्था ठप:

याचिकाकर्ता अधिवक्ता अरविंद सेठ ने हाईकोर्ट को बताया कि वकीलों के काम से विरत रहने के कारण पंजाब के जिला न्यायालयों में न्यायिक कार्य लगभग ठप हो गया है। इससे मुकदमों की सुनवाई प्रभावित हो रही है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि एलएडीसी योजना के लागू होने में कोई वास्तविक समस्या है तो उसका समाधान बातचीत और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। हालांकि, अदालतों का कामकाज बंद कराकर अपनी मांगें मनवाना उचित तरीका नहीं है।

चंडीगढ़ जिला अदालत में वकील हड़ताल पर बैठे।
चंडीगढ़ जिला अदालत में वकील हड़ताल पर बैठे।

पढ़ें क्या है एलडीसी योजना:-

  • आरोपितों को योग्य वकील उपलब्ध कराना: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने गरीब, जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त एवं गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए एलएडीसी (लीगल एड डिफेंस काउंसिल) योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे आरोपितों को योग्य वकील उपलब्ध कराना है, जो निजी वकील रखने में सक्षम नहीं हैं।
  • वकीलों की नियुक्ति केस के आधार पर: पहले जरूरतमंद लोगों के लिए पैनल में शामिल वकीलों की नियुक्ति केस के आधार पर की जाती थी। अब एलएडीसी योजना के तहत पूर्णकालिक (फुल-टाइम) विधिक सहायता वकीलों की नियुक्ति की जाती है। ये वकील गिरफ्तारी से लेकर मुकदमे के अंतिम फैसले तक जरूरतमंद आरोपितों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराते हैं।
  • जरूरतमंद व्यक्ति कानूनी सहायता से वंचित न रहे: इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति कानूनी सहायता से वंचित न रहे। ऐसे लोगों को सरकार की ओर से समय पर मुफ्त वकील और आवश्यक कानूनी मदद मिल सके।
  • अधिवक्ताओं के काम में कमी आई: पंजाब के कई बार संघों का कहना है कि एलएडीसी योजना लागू होने के बाद पहले पैनल वकील के रूप में काम करने वाले कई अधिवक्ताओं के काम में कमी आई है और उनकी आय भी प्रभावित हुई है। इसी वजह से वे इस योजना का विरोध कर रहे हैं।

बार एसोसिएशनों का विरोध

पंजाब के कई बार संघों का कहना है कि एलएडीसी योजना लागू होने के बाद पैनल वकील प्रणाली के तहत काम करने वाले अधिवक्ताओं के रोजगार और अवसर प्रभावित हुए हैं। इसके विरोध में कई बार संघों ने प्रस्ताव पारित कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी, जिसके चलते पिछले 27 दिनों से जिला अदालतों का कामकाज प्रभावित हो रहा है।

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