लुधियाना CP स्वपन शर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी :अफीम रिकवरी केस में कोर्ट में पेशी पर नहीं आए, 4 को हाजिर होने के आदेश

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जालंधर– जालंधर अदालत ने एनडीपीएस मामले में लुधियाना पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। अदालत ने उन्हें 4 तारीख (बुधवार) को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला साल 2024 में थाना डिवीजन नंबर-3 में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। शुरुआत में 2 किलो अफीम की बरामदगी हुई थी।

मामले की आगे की जांच में पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। अब इस केस में कुल 22 किलो अफीम की रिकवरी का मामला सामने आया है। ट्रायल के दौरान एनडीपीएस मामले की स्पेशल कोर्ट ने स्वपन शर्मा को पेश होने के लिए बुलाया था। हालांकि, बार-बार समन जारी होने के बावजूद वे अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद वारंट जारी किए गए। गौरतलब है कि जब यह मामला थाना डिवीजन-3 में दर्ज हुआ था, उस समय स्वपन शर्मा जालंधर के पुलिस कमिश्नर थे। अदालत ने उन्हें 5000 रुपए की जमानत राशि भरने और अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।

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