चंडीगढ़– पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा डीए केस में पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को अवमानना नोटिस जारी करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पंजाब सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट की चुनौती दी है। सरकार ने नोटिस रद करने की मांग की है।
यह मामला हाईकोर्ट में डीए और डीआर के बकाया भुगतान को लेकर दाखिल हलफनामे से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना था कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी की स्थिति के बारे में हलफनामे में जानबूझकर गलत जानकारी दी गई।
पंजाब सरकार का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने एसएलपी में नई कमियां सुनवाई के बाद बताई थीं। इसके बावजूद कोर्ट ने मुख्य सचिव के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी। सरकार ने यह भी दलील दी है कि हाईकोर्ट में इसी मामले से जुड़ा सिविल अवमानना का केस पहले से लंबित है।

