जालंधर पुलिस की अंतिम चेतावनी: 3 दिनों के भीतर छुड़ा लें अपने जब्त वाहन, वरना किए जाएंगे नीलाम**

जालंधर(अंकित भास्कर):** पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के ट्रैफिक पुलिस विभाग ने उन वाहन स्वामियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है, जिनके वाहन विभिन्न कारणों से पुलिस द्वारा जब्त किए गए थे। आधिकारिक प्रेस नोट के अनुसार, साल 2013 से लेकर साल 2020 के बीच **मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207** के तहत जब्त किए गए सैकड़ों वाहन वर्तमान में ट्रैफिक पुलिस लाइन (वाहन यार्ड) में लावारिस हालत में बंद पड़े हैं। पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लिया है कि लंबे समय बीत जाने के बाद भी इन वाहनों के मालिकों ने इन्हें छुड़ाने के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं की है।
इस स्थिति को देखते हुए, विभाग ने वाहन मालिकों को एक अंतिम अवसर प्रदान किया है। जारी आदेश के मुताबिक, संबंधित व्यक्ति अपने वाहनों को रिलीज कराने के लिए **अगले 3 दिनों के भीतर** एक लिखित आवेदन और वाहन के वैध असली दस्तावेज़ों के साथ **खिड़की नंबर-5, इंचार्ज एडमिन, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, कमिश्नरेट पुलिस लाइन रोड, जालंधर** में संपर्क कर सकते हैं।
पुलिस विभाग ने सख्त हिदायत दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा (3 दिन) के भीतर किसी भी मालिक द्वारा लिखित दावा या आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उन वाहनों को नियमों के अनुसार **’डिस्पोज ऑफ’ (नीलाम या नष्ट)** कर दिया जाएगा। एक बार निर्धारित समय समाप्त होने के बाद, किसी भी प्रकार के दावे या आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और वाहन मालिक का उस संपत्ति पर कोई कानूनी हक नहीं रहेगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस अंतिम सूचना का लाभ उठाएं और अपने वाहनों को सरकारी प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द प्राप्त कर लें।

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