जालंधर में अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा: JDA ने 5 अनधिकृत कॉलोनियों को किया ध्वस्त, नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई*

अखंड केसरी ब्यूरो :- पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत जलंधर विकास प्राधिकरण (JDA) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली 5 अवैध और अनधिकृत कॉलोनियों पर बुलडोज़र चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया है। JDA के मुख्य प्रशासक श्री नितेश कुमार जैन (IAS) और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक श्री तेजिंदर सिंह सैनी (PCS) के आदेशों का पालन करते हुए, जिला नगर योजनाकार (नियामक) विंग द्वारा नगर निगम जालंधर की सीमा से बाहर स्थित इन अवैध निर्माणों को ढहाने की कार्रवाई की गई। इस पुलिस बल की मौजूदगी में की गई कार्रवाई के दौरान गांव वडाला में 2 अवैध आवासीय कॉलोनियां, गांव निच्चरा में 1 अवैध व्यावसायिक कॉलोनी और गांव भंत में 2 अवैध कॉलोनियों (व्यावसायिक और आवासीय) को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया।

अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए इन कॉलोनियों को ‘पापड़ा एक्ट-1995’ (PAPRA Act) के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवाया गया था। इसके बावजूद, कॉलोनाइज़रों ने नियमों की अनदेखी की और कोई स्पष्टीकरण देने के बजाय निर्माण कार्य जारी रखा, जिसके बाद यह डिमोलिशन की कार्रवाई अमल में लाई गई। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अवैध कॉलोनी काटने वाले व्यक्तियों के खिलाफ पापड़ा एक्ट के तहत 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही JDA ने आम जनता से भी अपील की है कि वे पुड्डा (PUDA) या JDA विभाग से मंजूरी की जांच किए बिना किसी भी गैर-कानूनी कॉलोनी में प्लॉट या दुकान न खरीदें, ताकि वे किसी भी प्रकार के वित्तीय नुकसान से बच सकें।

Share This Article
Leave a comment