वाहन चालकों के लिए जरूरी चेतावनी: 20 नवंबर तक गाड़ी पर लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, वरना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल!

जालंधर, 29 सितंबर: अपराध की रोकथाम और ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की दिशा में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह द्वारा जारी नए आदेशों के तहत, शहर के सभी फ्यूल स्टेशनों (पेट्रोल पंपों) पर ऐसे वाहनों में पेट्रोल, डीजल या सी.एन.जी. भरने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है, जिन पर वैध ‘हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटें’ (एच.एस.आर.पी.) नहीं लगी हुई हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 और मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत यह आदेश 21 सितंबर 2026 से प्रभावी हो चुका है और आगामी 20 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा।

यह नियम सभी प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों पर समान रूप से लागू होता है, जिन पर अनिवार्य एच.एस.आर.पी. नहीं है, जो बिना नंबर प्लेट के दौड़ रहे हैं, या जिनकी नंबर प्लेट्स अस्पष्ट, मुड़ी हुई या छेड़छाड़ की हुई हैं। हालांकि, एंबुलेंस और फायर टेंडर जैसी आपातकालीन सेवाओं के वाहनों के साथ-साथ हाल ही में खरीदे गए वे नए वाहन, जिन पर वैध और आधिकारिक अस्थायी या स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदर्शित है, इस पाबंदी के दायरे से बाहर रहेंगे।

प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार, कमिश्नरेट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी स्टेशनों को अपने प्रवेश द्वारों और ईंधन भरने वाले स्थानों पर पंजाबी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में चेतावनी नोटिस बोर्ड लगाने होंगे। इसके अलावा, पेट्रोल पंप संचालकों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे परिसर के एंट्री-एग्जिट, डिस्पेंसिंग एरिया और आसपास की सड़कों पर 24/7 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखें और कम से कम दो महीने तक इस फुटेज को सुरक्षित रखें।

नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या पुलिस कंट्रोल रूम को देना पेट्रोल पंप कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया गया है, जिसमें वाहन का मेक, मॉडल, रंग और उसके जाने की दिशा का विवरण दर्ज होना चाहिए। पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्षेत्र के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इन निर्देशों का पालन पूरी सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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