CM के OSD घुम्मन केस में सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को राहत ; CBI को नोटिस

CM भगवंत मान केOSD राजबीर सिंह घुम्मन। फाइल फोटो
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Punjab Government
चंडीगढ़– सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में CBI की ओर से दर्ज FIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और जांच जारी रहेगी। साथ ही, CBI को नोटिस जारी किया है।

यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें आरोपों की जांच CBI को सौंपी गई थी। OSD राजबीर सिंह घुम्मन समेत अन्य लोगों पर आरोप है कि वे मुख्यमंत्री कार्यालय में ट्रांसफर-पोस्टिंग और नीतिगत मामलों में दखल देकर कथित भ्रष्टाचार कर रहे थे।

CBI ने इस मामले में घुम्मन और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस समेत कई ठिकानों पर तलाशी ली थी। हाईकोर्ट ने एजेंसी को दो महीने के भीतर जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया था। पंजाब सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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