जालंधर, 19 अक्टूबर: आगामी त्योहारों के मद्देनज़र जालंधर प्रशासन ने पटाखे बेचने के इच्छुक व्यापारियों के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अनिमिंदर कौर ने बताया कि जिले में निर्धारित स्थान—गांव राऊवाली, पठानकोट रोड पर पटाखे बेचने के लिए कुल 20 अस्थायी लाइसेंस लकी ड्रा के माध्यम से जारी किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला जालंधर के निवासी, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, वे डिप्टी कमिश्नर जालंधर के अधीन आने वाले किसी भी सेवा केंद्र के माध्यम से निर्धारित फीस जमा करवाकर अपना आवेदन दे सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू होकर 27 अक्टूबर 2026 तक चलेगी, जिसके तहत प्रार्थी सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तय समय सीमा के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
आवेदन के साथ प्रार्थी को एक स्व-घोषणा पत्र (सेल्फ डिक्लेरेशन), दो पासपोर्ट साइज फोटो और निवास प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड की प्रति लगाना अनिवार्य होगा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सभी वैध आवेदनों में से 20 अस्थायी लाइसेंसों का चयन करने के लिए लकी ड्रा 29 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) को दोपहर 12:00 बजे स्थानीय रेड क्रॉस भवन में निकाला जाएगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट या सरकार द्वारा जारी निर्देशों में किसी भी प्रकार का संशोधन या बदलाव होता है, तो आगे की पूरी कार्रवाई उसी आदेश के अनुरूप की जाएगी।

