जालंधर में बिना लाइसेंस पटाखे बेचने पर रोक: त्योहारों के लिए समय तय, साइलेंस ज़ोन और तेल डिपो के पास पूरी तरह पाबंदी

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अखंड केसरी ब्यूरो :-आगामी त्योहारों के मद्देनज़र जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में कानून-व्यवस्था, सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश पारित किया है कि कमिश्नरेट क्षेत्र में केवल अधिकृत लाइसेंसशुदा दुकानों से ही पटाखों की बिक्री की जा सकेगी तथा किसी भी अनाधिकृत स्थान पर पटाखों के भंडारण पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। आदेशों के तहत केवल लाइसेंसी निर्माताओं से खरीदे गए प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री को ही अनुमति दी गई है, जबकि आयातित खिलौना पटाखों, विदेशी मूल के उत्पादों और अत्यधिक ध्वनि व वायु प्रदूषण फैलाने वाली पटाखों की लड़ियों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। सुरक्षा के लिहाज़ से संवेदनशील क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखते हुए अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे साइलेंस ज़ोन, सूची गांव की सीमा तथा इंडियन ऑयल, बीपीसीएल व एचपीसीएल के तेल टर्मिनलों के 500 गज के दायरे में किसी भी समय पटाखे चलाने की सख्त मनाही की गई है। इसके साथ ही त्योहारों पर पटाखे चलाने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार दीवाली पर रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक, गुरुपर्व पर सुबह 4:00 से 5:00 बजे तक व रात 9:00 से 10:00 बजे तक और क्रिसमस व नए साल के अवसर पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी। इसके अलावा निर्माताओं और डीलरों के लिए पटाखों के पैकेटों पर ध्वनि स्तर (डेसिबल) अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रशासनिक आदेश 8 नवंबर 2026 से प्रभावी होकर जनवरी 2027 तक सख्ती से लागू रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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