जालंधर में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा कदम: कमिश्नरेट सीमा में 25 सितंबर तक आदेश प्रभावी

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Punjab Government

जलंधर- पुलिस कमिश्नर जालंधर सतिंदर सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा के अंदर आने वाले इलाके में प्रीगेबालिन कैप्सूल (Pregabalin Capsules), गैबापेंटिन कैप्सूल (Gabapentin Capsules) और एनाफोर्टन इंजेक्शन (Anafortan Injection) बिना लाइसेंस रखने, मंजूरशुदा मात्रा से अधिक रखने/बेचने, बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीदने/बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। यह आदेश 25.09.2026 तक लागू रहेगा।

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