LIVE पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर पंजाब विधानसभा का शिकंजा: 3 साल में 15% से ज्यादा बढ़ी फीस लौटानी होगी ; 65 हजार मुलाजिम सीधे सरकार के अंडर हुए

पंजाब विधानसभा में पंजाब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर (संशोधन) बिल पास हुआ।

चंडीगढ़- पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सरकार ने स्कूलों का फीस रेगुलेशन बिल पास करवा लिया। इस बिल के पास होने से स्कूलों पर पिछले 3 सालों में अभिभावकों से लिए 5% से ज्यादा बढ़ोतरी वाले पैसे वापस करने की तलवार लटक गई है। हालांकि, स्कूल भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जाकर इस मामले में स्टे लेकर आ चुके हैं।

वहीं, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सदन में पंजाब राज्य आउटसोर्स्ड पर्सनल बिल, 2026 पेश किया। उन्होंने कहा इस सर्विस के लिए हमने मुलाजिमों को दो श्रेणी में बांटा है। मुश्किल काम करने वाले मुलाजिमों के लिए 3 साल की शर्त रखी गई। इसमें बिजली कर्मी व सीवर कर्मी शामिल हैं।

जबकि, दूसरी श्रेणी में 5 साल से कार्यरत मुलाजिमों को रखा गया है। इन सब मुलाजिमों को सरकार सीधे कांट्रेक्ट पर लेगी। इससे करीब 65 हजार आउटसोर्सड कर्मचारी सीधे सरकार के अंडर में आ गए हैं।

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