BREAKING बिक्रम  मजीठिया को बड़ी राहत: अमृतसर कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

अमृतस​र अमृतसर कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को अंतरिम ज़मानत दे दी है। उन पर थाने के अंदर दस्तावेज फाड़े और अपने समर्थक का छुड़ने का आरोप था। जिसके बाद से पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी।

इस मामले में 10 जून को सुनवाई में हुई थी। उस दौरान थाना मजीठा की कथित सीसीटीवी फुटेज पेश न किए जाने को लेकर अदालत ने पुलिस से सवाल किए थे। आरोप के मुताबिक, बिक्रम सिंह मजीठिया और उनके 50 से अधिक समर्थकों ने थाना परिसर में दस्तावेज फाड़े और सरकारी कामकाज में बाधा डाली थी।

बचाव पक्ष के वकील अजय कुमार वरमानी ने दलील दी थी कि यह पूरा मामला राजनीतिक विवाद से जुड़ा हुआ है। उनका कहना था कि मजीठिया और उनके साथी केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानकारी लेने थाने गए थे और उन्होंने सिर्फ संबंधित दस्तावेज दिखाने की मांग की थी।

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