जालंधर- जालंधर के पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने शहर में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत कड़े आदेश जारी किए हैं। नए निर्देशों के अनुसार, जालंधर कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी रेस्टोरेंट, क्लब और लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने के स्थान रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करने होंगे। इन संस्थानों को रात 11:30 बजे के बाद कोई भी नया ऑर्डर लेने या नए ग्राहक को प्रवेश देने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही, शराब के ठेकों के साथ लगते अहाते भी रात 12 बजे या उनके लाइसेंस की शर्तों के अनुसार बंद करने अनिवार्य होंगे। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त आदेश दिए गए हैं कि डीजे और लाइव ऑर्केस्ट्रा रात 10 बजे तक बंद हो जाने चाहिए और संगीत की आवाज परिसर की चारदीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए।
सुरक्षा के मद्देनजर, पुलिस कमिश्नर ने सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों, विवाह समारोहों और पार्टियों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सोशल मीडिया (फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि) पर हथियारों को प्रमोट करने वाले गीतों, फोटो या वीडियो क्लिप अपलोड करने पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा, बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर में तकनीकी बदलाव कर पटाखे बजाने वालों और ऐसे साइलेंसर बेचने या बनाने वाले मैकेनिकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शहर की पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी नए नियम लागू किए गए हैं। अब रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बाजारों में बिना सीसीटीवी कैमरों के पार्किंग नहीं चलाई जा सकेगी। पार्किंग मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आने-जाने वाले वाहनों की नंबर प्लेट और चालक का चेहरा स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड करें और 45 दिनों की रिकॉर्डिंग का बैकअप रखें। साथ ही, सैन्य या पुलिस की वर्दी बेचने वाले दुकानदारों को खरीदार की पहचान का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। पैदल चलने वालों की सुविधा के लिए फुटपाथों पर अवैध कब्जे और बोर्ड लगाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। अंत में, पर्यावरण और पक्षियों की सुरक्षा के लिए चाइना डोर की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, केवल सूती धागे के उपयोग की अनुमति होगी। ये सभी आदेश 7 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
