चंडीगढ़/अखंड केसरी ब्यूरो
पंजाब में नगर निगम चुनाव समय पूरा होने के बावजूद संपन्न न करवाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। याचिका दाखिल करते हुए प्रबोधन चंद्र बली ने एडवोकेट क अरोरा के माध्यम से हाई कोर्ट को बताया कि नगर निगम चुनाव आयोजित करने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार व चुनाव आयोग पूरी नहीं कर रहे हैं। नगर निगम का कार्यकाल गत वर्ष जनवरी में ही पूरा हो चुका था बावजूद इसके अभी तक चुनाव नहीं करवाए गए हैं। नागरिकों का अधिकार होता है कि वह अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें लेकिन चुनाव आयोजित ना होने के चलते हुए अपने अधिकार से वंचित है। याचिका में हाई कोर्ट से अपील की गई कि पंजाब सरकार व चुनाव आयोग को आदेश दिया जाए की चुनाव की घोषणा की जाए। हाई कोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार व चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई पर चुनाव कार्यक्रम पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।


