अखंड केसरी ब्यूरो:-कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे मानहानि मामले की सुनवाई आज नहीं हो सकी, जिसे अब 23 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान की गई कथित अभद्र टिप्पणी से संबंधित है। इस मामले में सुल्तानपुर के कॉपरेटिव के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने एमपी-एमएलए कोर्ट में रिट दायर की थी।
राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था
सोमवार को विशेष मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने के कारण, आज की निर्धारित सुनवाई नहीं हो पाई। इससे पहले 26 जुलाई को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उनका बयान दर्ज किया गया था। राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि वे निर्दोष हैं और उनके खिलाफ यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक साजिश के तहत दर्ज किया गया है। कोर्ट ने उस समय अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की थी, लेकिन अब यह सुनवाई आगे बढ़कर 23 अगस्त को होगी।
राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने उनके बचाव में दलीलें दी
विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडे ने कहा कि वे इस मामले में न्याय की उम्मीद रखते हैं, जबकि राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने उनके बचाव में दलीलें दी हैं। कोर्ट में इस मामले को लेकर दोनों पक्षों की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां मामले में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।


