अखंड केसरी ब्यूरो :-सुल्तानपुर के MP/MLA कोर्ट में आज दोपहर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने उन्हें 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान की। यह मामला 23 साल पुराना है, जिसमें संजय सिंह समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ बिजली-पानी के मुद्दे पर प्रदर्शन के सिलसिले में केस दर्ज हुआ था। हाल के दिनों में सेशन कोर्ट ने सभी आरोपियों को तीन-तीन महीने की सजा सुनाई थी, जिसे संजय सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
यह मामला 19 जून 2001 का है, जब पूर्व विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में शहर की सब्जी मंडी के पास फ्लाईओवर के निकट बिजली की समस्याओं के खिलाफ धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था। इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के वर्तमान राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष चौधरी, सुभाष चौधरी और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा शामिल थे। उनके खिलाफ कोतवाली नगर में FIR दर्ज की गई थी।
विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 11 जनवरी 2023 को सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन माह की कैद और 1500-1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जिसे 9 अगस्त को विशेष जज एकता वर्मा ने खारिज कर दिया और सभी को विचारण न्यायालय के समक्ष समर्पण के निर्देश दिए। अनुपस्थित रहने पर विशेष मजिस्ट्रेट ने 20 अगस्त को गैर जमानतीय वारंट जारी किया और 28 अगस्त तक हाजिर होने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट ने संजय सिंह और कमल श्रीवास्तव को राहत प्रदान की, जहां न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने 50 हजार रुपए के मुचलके पर सजा पर रोक लगा दी। आज संजय सिंह अपने वकील अरविंद सिंह राजा और मदन सिंह के साथ कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने 50-50 हजार रुपए के दो मुचलके भरे। इसके साथ ही कमल श्रीवास्तव ने भी मुचलका भरकर अदालत की प्रक्रिया को पूरा किया।


