SYL मुद्दे पर फिर चर्चा करेंगे पंजाब और हरियाणा

सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

SYL विवाद 1966 में हरियाणा के पंजाब से अलग होने के बाद 1981 के जल-बंटवारे समझौते से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर को SYL नहर के निर्माण में देरी के लिए पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र को निर्देश दिया है कि वह विवाद पर मध्यस्थता प्रक्रिया पर गौर करे और राज्य द्वारा किए गए निर्माण की सीमा को देखने के लिए पंजाब की ओर एक सर्वेक्षण भी करे। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को मामले में मुख्य मध्यस्थ के रूप में समाधान में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया था। जुलाई 2020 में कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने को कहा था। समझौते में 214 किमी लंबी नहर के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसमें से 122 किमी पंजाब में और 92 किमी हरियाणा में बनाई जानी है।

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