मात्र छह महीने में एक बार जानकारी देगी। 20 से अधिक कर्मचारियों को रखने के लिए सभी का हिसाब रखना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस श्रेणी में लगभग 5 प्रतिशत लोग शामिल होंगे। वहीं, मुलाजिमों का बेतन भी बढ़ाना होगा। इस संबंध में आने वाले दिनों में विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा।
इसके अलावा, इस मुद्दे पर सभी विशेषज्ञों से राय ली जाएगी। हालांकि, उन्होंने बताया कि लेबर लॉ पहले की तरह जारी रहेंगे। पहले दुकानदार पर नियम तोड़ने जुर्माना 25 से 100 रुपए तक जुर्माना था। अब जुर्माना राशि सौ से बढ़ाकर 30 हजार करदी है। उन्होंने कहा इससे लोगों का फायदा होगा।
144 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे
सीएम ने बताया कि ओवर टाइम सीमा तीन महीने में 50 घंटे थी। अब इसे बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया है। एक दिन में नौ घंटे से अधिक व हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम करने पर दोगुने रेट का ओवर टाइम मिलेगा। भले ही उसने एक घंटा काम किया है। इससे उनकी इनकम बढेगी। कुल समय 12 घंटे तक कर पाएगा।
हालांकि मंत्री ने बताया कि नौ घंटे में उनकी ब्रेक भी शामिल रहेगी। वहीं, कोई भी दुकानदान वायलेशन करता है, जिसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे कि ओवरटाइम। पहले, वायलेशन के लिए कोर्ट में जाकर चालान का भुगतान करना पड़ता था। अब कोर्ट का प्रावधान खत्म कर दिया गया है।
अब एएलसी (असिस्टेंट लेबर कमिश्नर) स्तर पर हम नोटिफाई करेंगे कि किस वायलेशन के लिए कितनी फीस है, और व्यक्त मौके पर ही अपना भुगतान कर पाएंगे। इसके लिए पोर्टल की व्यवस्था भी कर रहे है।
24 घंटे में अप्रूवल मिलेगा
दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन के लिए 24 घंटे में पोर्टल में अप्रूवल मिलेगी। यदि अप्रूवल नहीं मिलती है, तो माना जाएगा कि उन्हें अप्रूवल मिल गई है। गलती में सुधार का मौका भी मिलेगा। इंस्पेक्टर तीन महीने में एक बार चेकिंग कर सकता है। इससे लोगों को फायदा होगा। वहीं, सारे मुलाजिमों को सरकारी सुविधाएं मिलेगी।
ऑम दुकान से लेकर बैंक को फायदा
नए नियम से सारी दुकानों, सेल्स डिपो, स्टोर रूम, गोडाउन, ऑफिस, बैंक, वेयरहाउस, रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट स्थान, मैकेनिकल वर्कशॉप और कार मैकेनिकल शॉपर लागू होंगे हैं। अगर इन स्थानोंं में से किसी ने वायलेशन किया, तो इंस्पेक्टर तीन महीने में एक बार चेकिंग करेगा। अगर उसे ठीक पाया जाता है, तो उसे सुधार किया जाएगा।


