इस मौके पर पप्पलप्रीत सिंह की वकील रितु राज ने मीडिया को बताया कि पुलिस रिमांड के दौरान पप्पलप्रीत से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। इस कारण कोर्ट ने उसे दोबारा रिमांड पर लेने की पुलिस की मांग को खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए।
डीएसपी इंदरजीत सिंह ने बताया कि पप्पलप्रीत को अब अमृतसर की सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आगे कि पूछताछ और कानूनी कार्रवाई 1 मई को होने वाली अगली पेशी में की जाएगी।
गौरतलब है कि फरवरी 2023 में अजनाला थाने पर हमले के मामले में अजनाला पुलिस ने धारा 39 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इस केस में अब तक 40 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पप्पलप्रीत सिंह भी उनमें से एक है। जब अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी का प्रयास शुरू किया गया तो पप्पलप्रीत भी उसके साथ ही भागा था। अंत में उसे गिरफ्तार कर असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया था।


