बर्खास्त लेडी कॉन्स्टेबल अमनदीप कौर की जमानत याचिका दोबारा हुई खारिज

चंडीगढ़। पंजाब के बठिंडा में नशा तस्करी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार बर्खास्त लेडी कॉन्स्टेबल अमनदीप कौर की याचिका पर आज (22 जुलाई) फिर से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने दोबारा से उनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया है।

सोमवार को भी कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमनदीप कौर ने वकीलों के जरिए एक और एप्लिकेशन दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उनके पक्ष को दोबारा सुना जाए। इसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था, जिसे आज खारिज कर दिया गया।

महिंद्रा थार में हेरोइन के साथ पकड़ी थी

अमनदीप कौर उस समय चर्चा में आई जब 2 अप्रैल 2025 को वह बठिंडा में एक काली महिंद्रा थार से 17.71 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार हुई थी। उसी दिन उसे सस्पेंड कर बर्खास्त भी कर दिया गया। यह मामला धीरे-धीरे हाई-प्रोफाइल बन गया। इसके बाद अमनदीप ने कोर्ट में दलील दी कि उसे साजिश के तहत फंसाया गया है।

हालांकि, अब तक कोर्ट का पूरा आदेश सामने नहीं आया है, लेकिन जमानत याचिका खारिज होना उसे झटका माना जा रहा है। सरकारी वकील का कहना है कि पूरी कार्रवाई नियमानुसार की गई है। उन्होंने कोर्ट में एफआईआर की कॉपी भी पेश की।

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