जालंधर में पुलिस कमिश्नरेट ने बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री पर लगाई रोक

जालंधर। जालंधर में पुलिस कमिश्नरेट ने दीवाली, गुरुपर्व और क्रिसमस सहित अन्य त्योहारों के दौरान पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने आदेश जारी किए हैं कि शहर में सिर्फ अधिकृत और लाइसेंस वाले दुकानों से ही पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। इसके अलावा बिना लाइसेंस पटाखे बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आदेशों के मुताबिक साइलेंस जोन जैसे अस्पतालों और शैक्षिक संस्थानों के आसपास किसी भी समय पटाखे जलाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के तेल टर्मिनलों के 500 गज के दायरे में भी पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी।

सिटी पुलिस द्वारा आदेशों को लेकर जारी किया गया पत्र….

पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारित रहेगा-सीपी धनप्रीत कौर 

सीपी धनप्रीत कौर ने कहा- केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकेंगे। आयातित पटाखों, खिलौनों या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के रूप में आने वाले पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। साथ ही पटाखों की लड़ियों जैसे जुड़े हुए पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि इससे वायु और ध्वनि प्रदूषण के साथ कचरे की समस्या बढ़ती है।

पटाखे जलाने का समय भी निर्धारित किया गया है। दीपावली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक, क्रिसमस और नए साल पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक, जबकि गुरुपर्व पर सुबह 4 बजे से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। ये आदेश 7 नवंबर 2025 तक लागू रहेंगे और उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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