बंगलूरू । कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम के पास हुई भगदड़ से संबंधित मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि हमने महाधिवक्ता के समक्ष अपनी बात रखी है। उन्होंने एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है, जिसे रिकॉर्ड में लिया गया है। रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि इस स्वत: संज्ञान को स्वत: संज्ञान रिट याचिका के रूप में पंजीकृत किया जाए। कोर्ट ने 10 जून, मंगलवार को याचिका को फिर से सूचीबद्ध करने के कहा।
बंगलूरू के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत में दोपहर 2.30 बजे मामले की सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने में कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने कहा कि इस मामले में दोषारोपण के लिए कोई जगह नहीं है।1,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थेघटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश


