Delhi 4-05-2025 :- राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी के चार दिन बाद आखिरकार कल रात को सरकार ने बहुप्रतीक्षित तबादला नीति जारी कर दी है। इस नई नीति के अनुसार, 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 की अवधि में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया जाना है, उनका ट्रांसफर अब मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना संभव नहीं होगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार की गई इस नीति में राज्य और जिला स्तर पर तबादलों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका सभी विभागों को सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 6 लाख 6 हजार नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं, और नई नीति के तहत अनुमानित 10 प्रतिशत कर्मचारियों का तबादला किया जाना तय माना जा रहा है। इस आधार पर अनुमान है कि आगामी 30 मई तक प्रदेश भर में 60 हजार से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए जा सकते हैं। यह नीति न सिर्फ प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी, बल्कि मनमाने तबादलों पर भी लगाम लगाएगी।


