मोहाली: बिक्रम सिंह  मजीठिया को कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं: 1 अगस्त को फिर होगी बहस

चंडीगढ़। आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को फिलहाल मोहाली अदालत से राहत नहीं मिल सकी है। उनकी जमानत याचिका पर आज सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं।

अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई एक अगस्त तक के लिए टाल दी है, उस दिन भी बहस जारी रहेगी। पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से मजीठिया की बैरक बदलने से जुड़ी याचिका पर जवाब दाखिल कर दिया गया था। फिलहाल मजीठिया 2 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में हैं और पटियाला की न्यू नाभा जेल में बंद हैं।

इसी बीच शिरोमणि अकाली दल का एक प्रतिनिधिमंडल आज मजीठिया से मुलाकात के लिए न्यू नाभा जेल पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुआई पार्टी नेता डॉ. दलजीत सिंह चीमा कर रहे हैं, जिसमें महेशइंद्र सिंह ग्रेवाल और सिकंदर सिंह मलूका भी शामिल हैं। इससे पहले मजीठिया की पत्नी गनीव कौर ने आरोप लगाया था कि अकाली दल के नेताओं और परिजनों को मजीठिया से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है।

अमृतसर से किया था मजीठिया को अरेस्ट

मजीठिया को विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून को अमृतसर से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी आय से अधिक संपत्ति जुटाई है। इससे पहले 2021 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मजीठिया पर एनडीपीएस एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था।

जिसमें अब तक पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चटोपाध्याय और ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर समेत 6 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और यूपी में मजीठिया की संपत्तियों पर छापेमारी हो चुकी है। सरकार का कहना है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं, जबकि मजीठिया के वकील इसे राजनीति से प्रेरित और बेबुनियाद मामला बता रहे हैं।

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