बिहार विधानसभा चुनाव: एग्जिट पोल कराने या नतीजे प्रसारित करने पर पाबंदी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी तेज़ है। सभी राजनीतिक दल ज़ोर-शोर से प्रचार में जुटे हैं। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है।

 

अक्टूबर 27, नई दिल्ली:- बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी तेज़ है। सभी राजनीतिक दल ज़ोर-शोर से प्रचार में जुटे हैं। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है।

चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी कर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल आयोजित करने और उनके नतीजों के प्रसारण पर सख्त पाबंदी लगा दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 7 नवंबर सुबह 7 बजे से लेकर 11 नवंबर शाम 6 बजकर 30 मिनट तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल कराने या उनके नतीजे प्रसारित करने पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया अधिनियम, 1951 की धारा 126A के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी कर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यमों पर एग्जिट पोल आयोजित करने और उनके परिणामों के प्रचार करने पर ये रोक लगाई है। आयोग ने साफ चेतावनी दी है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सज़ा दी जा सकती है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में, 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे।

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