आयकर विभाग द्वारा नए आयकर अधिनियम और टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों पर सेमिनार का आयोजन*

हितधारकों की क्षमता निर्माण हमारा प्रमुख उद्देश्य- संयुक्त आयकर आयुक्त*

 

अमृतसर*6/2/2026* :- आयकर विभाग, टीडीएस चार्ज, अमृतसर ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय (जीएनडीयू), अमृतसर में नए आयकर अधिनियम, नए टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों और उनके अनुपालन पर एक सेमिनार का आयोजन किया।

 

सेमिनार को लुधियाना के संयुक्त आयकर आयुक्त श्री भूपिंदर सिंह और अमृतसर के आयकर अधिकारी श्री विकास कुमार ने संबोधित किया। वक्ताओं ने प्रतिभागियों को नए आयकर अधिनियम, 2025 की प्रमुख विशेषताओं, हालिया संशोधनों, नए टीडीएस/टीसीएस अनुभागों, प्रक्रियात्मक पहलुओं और वैधानिक अनुपालन आवश्यकताओं से अवगत कराया।

 

इस कार्यक्रम का उद्देश्य डीडीओ के तौर पर सेवा निभा रहे अधिकारियों और अन्य हितधारकों में जागरूकता बढ़ाना, प्रक्रियात्मक विसंगतियों को कम करना तथा कर कटौती और संग्रहण में समयबद्ध एवं सटीक अनुपालन को प्रोत्साहित करना था। टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों के अंतर्गत गैर-अनुपालन एवं चूक के परिणामों पर भी प्रकाश डाला गया।

 

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को अधिकारियों से सीधे संवाद करने और अपने सवालों का जवाब जानने का मौका मिला। सभा को संबोधित करते हुए श्री भूपिंदर सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य टीडीएस एवं टीसीएस के अंतर्गत नए कर प्रावधानों पर व्यापक जानकारी प्रदान कर हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना है, जो कि सीबीडीटी की ‘हितधारकों की क्षमता निर्माण’ पहल के अनुरूप है।

 

यह सेमिनार शैक्षणिक संस्थानों के साथ संवाद स्थापित करने और सूचित कर व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए आयकर विभाग के सतत प्रयासों का हिस्सा थी। विभाग ने देशभर में कर नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कराधान और अनुपालन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

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