सिंगर रमी रंधावा की सोशल मीडिया पोस्ट…

पुलिस ने शिकायत में क्या लिखा
अजनाला पुलिस थाने में BNS की धारा 223 और आर्म्स एक्ट के तहत यह केस दर्ज किया गया है। इसमें शिकायत करने वाले ASI कवलजीत सिंह ने रमनदीप सिंह उर्फ रमी रंधावा निवासी गुज्झापीर को आरोपी बनाया गया है। अपने बयान में ASI कवलजीत ने कहा कि उन्हें मुखबिर ने सूचना दी कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है।
जब ASI ने अपने फेसबुक अकाउंट से उसकी जांच की तो देखा कि रमी रंधावा ने हथियारों की नुमाइश का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। हथियारों की खुलेआम नुमाइश करना कानूनन अपराध है और इससे समाज में डर का माहौल पैदा होता है।
हथियार वैध या अवैध, जांच में जुटी पुलिस
पुलिस अब इस जांच में भी जुट गई है कि रमी रंधावा ने जिन हथियारों की फोटो अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है, उनका उनके पास कोई लाइसेंस वगैरह भी है या नहीं। यह हथियार कहीं अवैध तो नहीं। इसको लेकर पुलिस हथियारों के लाइसेंस में रमी के नाम का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है।
रमी रंधावा का रिएक्शन नहीं आया
पुलिस ने यह केस रमी रंधावा की 13 दिसंबर को की गई पोस्ट के वायरल होने के बाद केस दर्ज किया है। हालांकि इस मामले में अभी तक रमी रंधावा की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। यह वीडियो अभी भी रंधावा की फेसबुक वॉल पर है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वह आम व्यक्ति हो या कोई प्रसिद्ध चेहरा हो।
