जालंधर, 17 दिसंबर:- अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद तथा पंचायत समिति-2025 की चुनावों की गणना के लिए जालंधर जिले में बनाए गए विभिन्न गणना केंद्रों के 200 मीटर के घेरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 17-12-2025 को लागू रहेगा।
