नई दिल्ली- दिल्ली हाई कोर्ट ने आज लाल किला के पास हुए आतंकी हमला मामले में कोर्ट की निगरानी में ट्रायल को 6 महीने में पूरा किए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की बेंच ने मांग को औचित्यहीन बताते हुए कहा कि ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ है और याचिकाकर्ता ट्रायल 6 महीने में खत्म करने की मांग कर रहे हैं।
याचिका दिल्ली के पूर्व विधायक पंकज पुष्कर की ओर से दाखिल की गई थी। याचिका में इस हमले को भारत की संप्रभुता पर हमला बताया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि कई आतंकी हमलों के मामलों में ट्रायल पूरा होने में 25 साल तक लगे हैं, ऐसे में समयबद्ध तरीके से ट्रायल पूरा किया जाए।
