बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री हसीना को मौत की सज़ा सुनाई

ढाका न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी ठहराया और प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार के लिए उन्हें और उनके दो करीबी सहयोगियों को मौत की सज़ा सुनाई।

 

 

17 नवंबर, नई दिल्ली:-  बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सज़ा सुनाई।

453 पृष्ठों का एक निर्णय, जिसे एक घंटे से ज़्यादा समय तक ज़ोर से पढ़ा गया,

 

एक महीने तक चली सुनवाई का समापन हुआ जिसमें हसीना को तीन आरोपों में दोषी पाया गया।

न्यायमूर्ति मुहम्मद गुलाम मुर्तुज़ा मजूमदार के नेतृत्व वाले न्यायाधिकरण ने हसीना के दो करीबी सहयोगियों, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून के खिलाफ भी अपना फैसला सुनाया।

अदालत के अनुसार, तीनों ने मिलकर देश भर में प्रदर्शनकारियों की हत्या के उद्देश्य से अत्याचार किए।

ढाका स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा 1 जून, 2025 को आधिकारिक तौर पर मुकदमा शुरू किया गया था। न्यायाधिकरण ने 10 जुलाई, 2025 को हसीना और अन्य पर औपचारिक रूप से अभियोग लगाया।

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