नई दिल्ली/अखंड केसरी ब्यूरो
एक्साइज पॉलिसी केस में दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज होने के एक दिन बाद बुधवार, 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चूंकि 4 दिन सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी है, इसलिए वकील सुबह करीब 10.30 बजे मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले को उठाएंगे और तत्काल सुनवाई की मांग करेंगे।
हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी और रिमांड को जायज ठहराया
दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था। केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 21 मार्च को की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने एक्साइज पॉलिसी में केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को सही ठहराया। अदालत ने यह भी कहा कि ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है। उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और AAP कैंडिडेट के बयान हैं। जांच एजेंसी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि एक जांच एजेंसी के लिए एक आम आदमी और एक मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए कोई अलग प्रोटोकॉल नहीं है।
सौरभ भारद्वाज बोले- सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा न्याय
हाईकोर्ट के फैसले से AAP नेता सहमत नहीं हैं। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी और सीबीआई को दिल्ली शराब नीति मामले में अपनी तलाशी के दौरान एक रुपया भी नहीं मिला। गवाहों पर अपने बयान बदलने और वही कहने के लिए दबाव डाला गया है जो ईडी उनसे कहलवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है। यह देश के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है। भारद्वाज ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने इसी आधार पर आप सांसद संजय सिंह को राहत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा।
पहले भी सुप्रीम कोर्ट गए थे केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तार होने के एक दिन बाद यानी 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन बाद में इस मामले को ट्रायल कोर्ट में उठाने की अपनी याचिका वापस ले ली थी। यह वही दिन था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने शराब नीति मामले में आरोपी भारत राष्ट्र समिति नेता के कविता को राहत देने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने तब कहा था कि वह प्रोटोकॉल को दरकिनार नहीं कर सकती और कविता को ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने के लिए कहा था। 18 दिन और अदालती झटके के बाद केजरीवाल राहत के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में वापस आये हैं।


