सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बड़ी राहत: शराब नीति घोटाले में सीबीआई केस में मिली जमानत”

नई दिल्ली, 13 सितंबर:-सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के मामले में बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के तहत गिरफ्तारी से जमानत प्रदान की है। यह मामला दिल्ली की विवादास्पद शराब नीति से जुड़ा हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल का नाम सामने आया था।

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि उन्हें सीबीआई की कार्रवाई में कोई अनियमितता नहीं दिखी और केजरीवाल को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी, जहां आज अदालत ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी।

सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच द्वारा की गई। अदालत ने 5 सितंबर को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ यह कानूनी लड़ाई काफी समय से चल रही थी, और उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया था।

दिल्ली शराब नीति घोटाले में केजरीवाल का नाम जून 2024 में तब सामने आया था जब उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हिरासत में लिया गया था। बाद में सीबीआई ने भी उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की थी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में वह अब तक हिरासत में थे।

इस पूरे मामले ने राजनीतिक हलचल मचा दी थी और आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने इसे सत्ता का दुरुपयोग करार दिया था।

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