राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने ओडिशा विस्फोटक लूट मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। सभी 11 आरोपियों पर यूएपीए, बीएनएसएस, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
दिसंबर 11, नई दिल्ली:- राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने ओडिशा विस्फोटक लूट मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। एनआईए ने ओडिशा के राउरकेला जिले में सीपीआई (एम) आतंकी संगठन के सशस्त्र कार्यकर्ताओं द्वारा करीब 4,000 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री की लूट से संबंधित मामले में ये आरोपपत्र दाखिल किए हैं।
सभी 11 आरोपियों पर यूएपीए, बीएनएसएस, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। जांच के दौरान, एनआईए ने पाया कि ये आरोपी लगभग 200 विस्फोटक पैकेटों की लूट की आपराधिक साजिश, योजना और क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक में 20 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री थी।
झारखंड के सारंडा वन में स्थित माओवादी गढ़ों तक विस्फोटक सामग्री ले जाई जा रही थी, तब मई में स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई की। जून में एनआईए ने स्थानीय पुलिस से मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। जांच के दौरान पाया कि भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री को पुलिस और सुरक्षा बलों सहित सरकारी तंत्र के खिलाफ आतंकी वारदातों में इस्तेमाल करने के लिए लूटा गया था
