जालंधर में पुलिस कमिश्नर का सख्त एक्शन, हथियार ले जाने पर रोक, होटलों-मैरेज पैलेसों के लिए नए आदेश जारी

जालंधर, 9 जनवरी: शहर में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर जालंधर श्रीमती धनप्रीत कौर आईपीएस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत विभिन्न निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल बैट, तेजधार हथियार, नुकीले या घातक हथियार को वाहन में ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के जुलूस निकालने, कार्यक्रमों या जुलूसों में हथियार ले जाने, पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने तथा नारेबाजी करने पर भी रोक लगा दी गई है।

पुलिस कमिश्नर ने मैरिज पैलेसों, होटलों, बैंक्वेट हॉलों, शादियों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए संबंधित मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने परिसरों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से स्थापित करें। इसके अलावा किरायेदारों, पीजी मालिकों, पीजी में रहने वाले कर्मचारियों और घरेलू कामगारों को बिना नजदीकी पंजाब पुलिस सांझ केंद्र को सूचना दिए ठहराने पर भी रोक लगा दी गई है।

एक अन्य आदेश के तहत होटल, मोटल, गेस्ट हाउस और सराय आदि के मालिकों/प्रबंधकों को बिना पहचान पत्र किसी भी व्यक्ति को ठहराने की अनुमति नहीं होगी। ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्व-प्रमाणित वैध फोटो पहचान पत्र की प्रति रखना, मोबाइल नंबर का सत्यापन करना तथा निर्धारित रजिस्टर में पूरा रिकॉर्ड दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। यह जानकारी प्रतिदिन सुबह 10 बजे संबंधित थाना प्रभारी को भेजनी होगी और प्रत्येक सोमवार को रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाएगा। यदि कोई विदेशी नागरिक ठहरता है तो इसकी सूचना विदेशी पंजीकरण कार्यालय, पुलिस कमिश्नर कार्यालय जालंधर को देना भी जरूरी होगा।

इसके साथ ही सभी होटलों, रेस्टोरेंटों, मोटलों और गेस्ट हाउसों में कॉरिडोर, लिफ्ट, रिसेप्शन काउंटर और मुख्य प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के ठहरने या किसी अन्य राज्य/जिले की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना देना अनिवार्य होगा। वहीं पटाखा निर्माताओं और विक्रेताओं को पटाखों के पैकेट पर ध्वनि स्तर (डेसीबल) अंकित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी सभी ये आदेश 9 जनवरी 2026 से 8 मार्च 2026 तक लागू रहेंगे। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से इन आदेशों का पालन करने की अपील की है ताकि शहर में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनी रह सके।

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