सुप्रीम कोर्ट ने शहरी गरीबी उन्मूलन पर की सख्त टिप्पणी, जानिए कोर्ट ने क्या कहा…

Supreme court: सुप्रीम कोर्ट ने शहरी गरीबी उन्मूलन पर बुधवार (12 फरवरी) को सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि फ्रीबीज की वजह से लोग काम करने से बचना चाह रहे हैं। लोगों को बिना काम किए पैसे मिल रहे हैं।

Supreme court: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार (12 फरवरी) को शहरी गरीबी उन्मूलन पर सुनवाई हुई। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई में सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि फ्रीबीज की वजह से लोग काम करने से बचना चाह रहे हैं। लोगों को बिना काम किए पैसे मिल रहे हैं। ऐसे में उन्हें मुख्यधारा में लाना प्राथमिकता है।

कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि ‘दुर्भाग्य से, मुफ्त वाली योजनाओं के चलते लोग काम नहीं करना चाहते। उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है। उन्हें बिना कोई काम किए पैसे मिल रहे हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि ‘आपकी बेघर लोगों की चिंता किए जाने की हम तारीफ करते हैं, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होगा कि इन लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए और देश के विकास में इन्हें भी योगदान देने का मौका मिले।

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